कौन- कौन सी दुकानें खुलेंगी ? गृह मंत्रालय ने दिया स्पष्टीकरण... शराब दुकानों के लिए कहा ये...

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) संकट के कारण देश में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, जो 3 मई तक चलेगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके साथ ही कुछ शर्तें भी रखी गईं, जैसे मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। अब गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने के आदेश को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है।
MHA issues clarification on order allowing the opening of shops. MHA release states, "In rural areas, all shops, except those in shopping malls are allowed to open. In urban areas, all standalone shops, neighbourhood shops & shops in residential complexes are allowed to open". pic.twitter.com/SnFT7L1k2j
— ANI (@ANI) April 25, 2020
मंत्रालय ने स्पष्टीकरण में क्या कहा?
- गृह मंत्रालय की रिलीज में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है।
- शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें,पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। लेकिन यहां बाजार/बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी।
- जारी किए स्पष्टीकरण के अनुसार ये एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि शराब और अन्य सामान की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
- गृह मंत्रालय के अनुसार जैसा कि समेकित (Consolidated) संशोधित दिशा-निर्देशों में उल्लेख किया गया है, इन दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो, जिन्हें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है।
इन शर्तों को मानना होगा
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केवल 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा। सभी काम कर रहे लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य है। सभी को सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट उन दुकानों को नहीं मिलेगी जो कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में आती हैं।
इन सेवाओं पर जारी रहेगी पाबंदी
- नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी।
- नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जा सकेंगी।
- सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
- बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट बंद रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में, नेहरू प्लेस, लाजपत नगर आदि जैसे बाजार परिसर नहीं खुलेंगे।
कौन-सी दुकानें खुलेंगी?
- देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वो दुकानें, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें शनिवार से खोला जा सकता है।
- गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुए आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है।
- जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित रजिस्टर्ड मार्केट भी आज से खुल सकेंगे।
- हालांकि दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टैंसिंग के दायरे में रहना होगा।
- गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक नॉन हॉटस्पॉट एरिया में आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे। यहां भी सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी है।
- ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को गृह मंत्रालय की शर्तों के अनुसार खोला जा सकता है।
- शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों में गैर-जरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू की जा सकती हैं।
- ग्रामीण इलाकों में सभी तरह की दुकानों में गैर-जरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू हो सकती हैं।
- कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच आज से आस-पड़ोस की सभी छोटी दुकानों को भी खोलने के इजाजत दी गई है।