शराब ठेकेदारों की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पढ़ें ये खबर...

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आज शराब ठेकेदारों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन ठेकेदारों को संशोधित शराब नीति मंज़ूर वो तीन दिन के अंदर शपथ पत्र दें। साथ ही जिन्हें नई नीति पर ऐतराज हैं उनपर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने साफ किया कि ठेकेदारों को ही विकल्प चुनना होगा। जिन ठेकेदारों को नई शर्त नहीं मंज़ूर नहीं है उनपर सरकार नया टेंडर कर सकेगी।